दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, नीट परीक्षा से वंचित नहीं होंगे विद्यार्थी
नीट-2018 के आवेदन को लेकर असमंजस में चल रहे हजारों स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। सीबीएसई द्वारा अपात्र घोषित किए गए स्टूडेंट्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा आवेदन करवाने के लिए सीबीएसई एवं एमसीआई को आदेशित किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट नम्बर 6 में जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस चन्द्रशेखर की बैंच ने रिट पिटिशन नम्बर 1970/2018 सौरभ सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन आॅफ इंडिया एवं अन्य पर यह आदेश दिया।
उक्त याचिकाकर्ता द्वारा नीट-2018 में परीक्षा आवेदन के लिए अयोग्य घोषित किए गए स्टूडेंट्स के विभिन्न बिन्दुओं को लेकर 27 फरवरी को याचिका दाखिल की गई थी। इस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 28 फरवरी को सुनवाई की तथा उक्त याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र एवं उनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए स्टूडेंट्स के पक्ष में आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण अर्चना पाठक दवे, मनीष शर्मा एवं प्रकाश झा ने बताया कि उक्त आदेश के अंतर्गत न्यायालय ने अंतरिम आदेश पास करते हुए प्रतिपक्षीगणों को यह आदेश दिया कि उपरोक्त आधार पर किसी भी स्टूडेंट को उसके नीट के परीक्षा आवेदन पत्र भरने से नहीं रोका जाए। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के विद्यार्थी, एडिश्नल बाॅयलोजी, 12वीं की पढ़ाई गेप रखने वाले तथा प्राइवेट विद्यार्थी शामिल हैं। उल्लेखनीय कि सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में इन स्टूडेंट्स को आवेदन करने के अयोग्य करार दे दिया गया था।
स्टूडेंट्स के हित में जारी उक्त आदेश के संबंध में यदि सीबीएसई या एमसीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है तो इसके लिए कैविएट फाइल करने की भी स्टूडेंट्स ने तैयारी कर ली गई है।
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