सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी करने की इजाजत दे दी। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 20 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने एनटीए को नीट के दो छात्रों का री-एग्जाम कराने के बाद ही रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए थे।

एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की पीठ ने कहा, ‘हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं। एनटीए रिजल्ट घोषित कर सकता है। दिवाली की छुट्टियों के बाद कोर्ट फिर से खुलने पर हम देखेंगे कि दोनों छात्रों का क्या किया जा सकता है। इस बीच हम नोटिस जारी कर रहे हैं। लेकिन हम 16 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं रोक सकते।’ मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2021 को होगी।

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