नाम छापने पर टॉपर ने कोचिंग से मांगे 5 करोड़, कोर्ट ने भी की खिंचाई
वर्ष 2009 के आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के टॉपर नितिन जैन के साथ के अपने विवाद सुलझाने के प्रति अनिच्छा जाहिर करने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार निजी कोचिंग संस्थान फिटजी को आड़े हाथ लिया। इस कोचिंग संस्थान के खिलाफ आईआईटी टॉपर ने 2009 में हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल कर 5 करोड़ 85 लाख रुपये क्षतिपूर्ती की मांग की है। टॉपर ने कोचिंग संस्थान पर अपने प्रचार प्रसार के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
याचिका में आरोप है कि कोचिंग संस्थान फिटजी ने अपने यहां दाखिले लेने के लिए छात्रों को लुभाने के वास्ते उसके वीडियो और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। साथ ही कहा है कि ऐसा करके कोचिंग संस्थान ने उनकी और उनके परिवार के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट में कोचिंग संस्थान ने याचिकाकर्ता नीतिन जैन के साथ इस विवाद में समझौता करने से इनकार कर दिया। जैन फिलहाल अमेरिका में गूगल में नौकरी कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने 2011 में अतरिम आदेश के तहत कोचिंग को याचिकाकर्ता के नाम का अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी।
याचिका में आरोप है कि 25 मई 2009 को आईआईटी जी का परिणाम आने से पहले कोचिंग ने उनका और उनके परिवार का वीडियो बनाया जिसमें कोचिंग की तारीफ करने को कहा गया था। साथ ही आरोप लगाया कि बाद में कोचिंग ने इस वीडियो का दुरूपयोग किया।